दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल द्वारा आज 26.08-24 को केंद्रीय केबिनेट द्वारा मंजूरी दिये गए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से सम्बंधित प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया | इस अवसर पर वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी- डॉ अंशुमन मिश्रा , वरि.मंडल वित्त प्रबंधक- श्रीमती पूनम चौधरी तथा वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह उपस्थित थे। इस अवसर निम्न जानकारी साझा की गई
यूपीएस की प्रमुख विशेषताएं हैं: यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
सुनिश्चित पेंशन: यूपीएस (Unified Pension Scheme) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी. केंद्रीय कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा. उदाहरण के तौर पर किसी की आखिरी औसत सैलरी 60 हजार थी तो उसे 30 हजार पेंशन मिलेगी. हालांकि इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है.
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. आसान भाषा में कहें तो यदि किसी कर्मचारी को 10000 रुपये पेंशन मिल रही है और उसका निधन हो जाता है, तो परिवार को 6000 रुपये पेंशन मिलेगी. इसके अलावा डियरनेस रिलीफ (जिसे DR कहा जाता था) का लाभ भी मिलेगा.
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
लंपसम अमाउंट: UPS के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी के अलावा कर्मचारियों को एक लंपसम अमाउंट भी मिलेगा. हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की सैलरी और डीए का 10% लंपसम के तौर पर मिलेगा.
नई स्कीूम में महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि समय के साथ कर्मचारी की पेंशन का मूल्य घटेगा नहीं। महंगाई के हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी।